सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: अदालतें वसूली एजेंट नहीं हैं 🚫⚖️


सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: अदालतें वसूली एजेंट नहीं हैं 🚫⚖️

नई दिल्ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है, जिसका असर न सिर्फ न्याय व्यवस्था बल्कि आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अदालतें किसी भी कीमत पर “रिकवरी एजेंट” (वसूली एजेंट) का काम नहीं कर सकतीं। दीवानी विवादों (Civil Disputes) को जबरन आपराधिक मामलों (Criminal Cases) का रूप देने की प्रवृत्ति न्यायिक प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 👨‍⚖️

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा:

  • बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी देना बिल्कुल अस्वीकार्य है।
  • यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है कि पक्षकार, धन की वसूली जैसे दीवानी विवादों को आपराधिक मुकदमे का रंग दे देते हैं।
  • ऐसा करना न सिर्फ गलत है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

मामला यूपी का था, जिसमें पैसे के विवाद के चलते एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप तक लगा दिया गया था।

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पुलिस की दुविधा भी समझी 👮

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस भी ऐसे मामलों में दुविधा में रहती है।

  • यदि एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उस पर ललिता कुमारी केस (2013) के उल्लंघन का आरोप लगता है।
  • यदि एफआईआर दर्ज करती है, तो कहा जाता है कि पुलिस ने पक्षपात किया है।

यही वजह है कि कोर्ट ने सुझाव दिया कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस विवेक का इस्तेमाल करे और यह परखे कि मामला असल में दीवानी है या आपराधिक।

समाधान के लिए बड़ा सुझाव 💡

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज को सलाह दी कि:

  • हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
  • यह नोडल अधिकारी कोई सेवानिवृत्त जिला जज हो सकता है।
  • पुलिस किसी भी संदेह की स्थिति में उससे परामर्श लेकर तय करे कि मामला किस श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट से तेज निपटारे की उम्मीद भी व्यावहारिक नहीं 🏛️

इसी दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि:

  • हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में नहीं हैं।
  • यदि वे आधी क्षमता से काम कर रहे हैं, तो उनसे हर मामले का शीघ्र निपटारा करने की उम्मीद करना अव्यावहारिक है।

क्यों अहम है यह फैसला? 📌

  • दीवानी विवादों को आपराधिक मुकदमों का रूप देने से बेगुनाह लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है।
  • पुलिस और न्यायालय का अनावश्यक बोझ बढ़ता है।
  • असली अपराध और गंभीर मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है।

“सरकारी कलम” की राय ✍️

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद सार्थक और समयानुकूल है। खासकर यूपी जैसे राज्यों में अक्सर छोटे-छोटे आर्थिक विवादों को आपराधिक मुकदमों का जामा पहना दिया जाता है।
👉 इससे न सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है बल्कि पूरे न्याय तंत्र की साख पर भी सवाल उठते हैं।

यदि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लागू होता है और हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो पुलिस की परेशानी कम होगी और लोगों को झूठे मुकदमों से राहत मिल सकेगी।


📢 कुल मिलाकर, यह फैसला आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अदालतें किसी की जेब से पैसा निकलवाने का जरिया नहीं हैं, बल्कि न्याय देने का मंदिर हैं। 🙏⚖️


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