पीएफआरडीए का नया नियम: पेंशन योजनाओं पर बदले शुल्क 🏦
📅 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे नए शुल्क नियम
नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट जैसी योजनाओं के लिए शुल्क संरचना में बदलाव किया है। ये शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूले जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नया शुल्क
- नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर:
- ई-PRAN किट → ₹18
- फिजिकल PRAN कार्ड → ₹40
- वार्षिक शुल्क → ₹100 प्रति खाता
- शून्य शेष वाले खातों पर → कोई शुल्क नहीं
निजी क्षेत्र के लिए शुल्क
निजी कर्मचारियों के लिए भी शुल्क संरचना लगभग समान होगी:
- ई-PRAN किट → ₹18
- फिजिकल PRAN कार्ड → ₹40
- वार्षिक शुल्क → ₹100 प्रति खाता
- लेन-देन शुल्क → ❌ नहीं लगेगा
खाता शेष राशि पर शुल्क 🧾
खाता शेष राशि वार्षिक शुल्क शून्य शेष ₹0 ₹1 – ₹2,00,000 तक ₹100 ₹2,00,001 – ₹10,00,000 तक ₹150 ₹10,00,001 – ₹25,00,000 तक ₹300 ₹25,00,001 – ₹50,00,000 तक ₹400 ₹50,00,000 से अधिक ₹500
इसका असर क्यों महत्वपूर्ण है?
✔️ सरकारी और निजी कर्मचारियों पर समान नियम लागू होंगे → सिस्टम पारदर्शी होगा।
✔️ लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं → निवेशकों को राहत।
✔️ शून्य बैलेंस पर कोई फीस नहीं → छोटे निवेशकों की सुरक्षा।
✔️ उच्च शेष पर अधिक शुल्क → बड़ी रकम वालों से ज्यादा योगदान।
👉 कुल मिलाकर, यह बदलाव छोटे निवेशकों को फायदा पहुंचाएगा और बड़े निवेशकों पर थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी डालेगा।
