बड़ी राहत! 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ 🎉👩🏫👨🏫
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी की गणना एक अतिरिक्त नोशनल वेतन वृद्धि के साथ होगी।
क्या है नया नियम?
- जिनकी रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर है, और जिनकी वेतनवृद्धि अगले दिन (1 जुलाई या 1 जनवरी) तय थी, अब उन्हें वह वेतन वृद्धि काल्पनिक (नोशनल) रूप से मिलेगी।
- इससे पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि बढ़ जाएगी।
किसे मिलेगा फायदा?
- 1 जनवरी 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हुए शिक्षक/कर्मी।
- 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी भी लाभ के दायरे में।
- एरियर नहीं मिलेगा, सिर्फ तात्कालिक लाभ।
आदेश किसने जारी किया?
- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, निधि श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया।
- सभी राज्य विश्वविद्यालयों व निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर पालन करने के निर्देश।
कितनों को होगा फायदा?
इस आदेश से हजारों शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सरकारी कलम की राय ✍️
यह कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और शिक्षकों के हित में स्वागत योग्य है। हालांकि, एरियर न देने का निर्णय कई रिटायर्ड शिक्षकों को अधूरा लाभ महसूस करा सकता है।