कोर्ट ने निपटाया प्राथमिक विद्यालय चंदपुर से जुड़ा मामला, लखनऊ खंडपीठ के फैसले को बनाया आधार 🏫⚖️
इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या-32 ने “प्राथमिक विद्यालय चंदपुर, विकास खंड बिलसंडा, जनपद पीलीभीत” से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले को निपटाते हुए स्पष्ट किया कि इस विवाद का निपटारा पहले ही लखनऊ खंडपीठ द्वारा कर दिया जा चुका है।
📝 मामला:
रिट याचिका संख्या WRIT-C No.21591 of 2025
याचिकाकर्ता – सुभाष एवं अन्य दो लोग
प्रतिवादी – उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एवं अन्य आठ पक्षकार
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे,
राज्य की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता (C.S.C.),
जबकि कुछ प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता कुशमोंदेया शाही पेश हुए।
🧾 मांगें:
याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तीन प्रमुख मांगें रखीं –
1️⃣ दिनांक 16.06.2025 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश को रद्द किया जाए।
2️⃣ बीएसए पीलीभीत द्वारा 25.06.2025 को प्राथमिक विद्यालय चंदपुर को लेकर जारी आदेश को रद्द किया जाए।
3️⃣ विद्यालय के संचालन एवं बच्चों की पढ़ाई में कोई हस्तक्षेप न किया जाए।
👨⚖️ न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह पाया कि यही विवाद पहले ही लखनऊ खंडपीठ में रिट संख्या 6290/2025 में सुनवाई कर निपटाया जा चुका है। दोनों पक्षों के तर्कों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस निर्णय के आलोक में वर्तमान याचिका भी समाप्त की जाती है।
📌 महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
“लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार यह विवाद पहले ही हल किया जा चुका है, अतः वर्तमान याचिका को भी उसी आधार पर निपटाया जाता है।”
🔚 अंत में कोर्ट ने याचिका को निष्पादित (Disposed of) कर दिया।
आदेश दिनांक – 30 जुलाई 2025
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