📌 सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट: दिव्यांग शिक्षक, ITI दाखिला, Escort Allowance और बैनामी संपत्ति पर सरकार के अहम फैसले
(तिथि: 29 जुलाई 2025)
🏫 1. परिषदीय स्कूलों में गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए “एस्कॉर्ट अलाउंस योजना” शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीर रूप से दिव्यांग छात्रों को स्कूल लाने और पढ़ाई में सहयोग देने के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत:
- प्रति बच्चा ₹600 प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
- कुल 13,991 बच्चों को ₹8.39 करोड़ DBT के जरिए मिलेगा।
- योजना 10 महीनों तक लागू रहेगी।
- बौद्धिक, सेरिब्रल पाल्सी और अन्य गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
- पात्रता ‘प्रेरणा’ और ‘समर्थ’ पोर्टल से तय की जाएगी।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता और नियमित उपस्थिति जरूरी।
- 30 सितंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी होनी है।
- विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और रैंप निर्माण भी जारी।
🏭 2. राजकीय ITI में खाली सीटों पर तीसरे चरण की काउंसिलिंग कल से
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अब तक केवल 52.25% सीटें ही भर पाई हैं:
- कुल सीटें: 1,35,447
- अब तक दाखिले: 70,781
- बची सीटें: 64,666
- तीसरी काउंसिलिंग: 31 जुलाई – 5 अगस्त
- ट्रेड्स: लगभग 25,000 में प्रवेश का मौका
- फीस: यथावत रहेगी
👉 जो ITI तीसरे चरण तक 80% सीट भरेंगे, उनके प्रधानाचार्य को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
👉 सरकार रोजगार मेला, इंडस्ट्री मीट और स्किल फेयर के माध्यम से जागरूकता बढ़ा रही है।
👨🏫 3. दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को तबादले में मिलेगी राहत
राजकीय इंटर कॉलेजों (GIC) में पदोन्नत शिक्षकों के स्थानांतरण में राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं:
- जिन शिक्षकों ने स्वास्थ्य/पारिवारिक कारणों से तबादले की मांग की है, उनके मामले में शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश।
- दिव्यांग शिक्षक या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल में नियुक्ति पा सकेंगे।
- यदि मांगे गए विद्यालय में पद रिक्त न हो, तो वरिष्ठता के अनुसार नजदीकी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी।
- 2 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को भी यह सुविधा।
- सभी नियुक्तियां पारदर्शिता, सहानुभूति और नियमों के अनुसार होंगी।
📌 शासन ने यह भी पूछा है कि पदस्थापन के बाद किन कारणों से कुछ शिक्षकों का पुनः स्थानांतरण किया गया? इसकी जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है।
🧾 4. बैनामी संपत्ति पर रोक: अब रजिस्ट्री से पहले आधार और पैन सत्यापन अनिवार्य
सरकार ने बैनामी संपत्तियों पर लगाम कसने के लिए “पंजीकरण विधेयक 2025” का मसौदा तैयार किया है:
- अब केवल आधार और पैन देना ही नहीं, उनका सत्यापन भी जरूरी होगा।
- अभी सिर्फ ₹30 लाख से ऊपर के बैनामों की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं होता।
- सत्यापन प्रक्रिया लागू होने से बैनामी संपत्ति की पहचान आसान होगी।
- इससे भू-माफिया और कालेधन पर प्रभावी रोक लगेगी।
📢 सरकारी कलम का निष्कर्ष:
प्रदेश सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण और पारदर्शिता को लेकर लगातार कदम उठा रही है। दिव्यांगों और जरूरतमंद शिक्षकों के हित में योजनाएं स्वागत योग्य हैं। वहीं, बैनामी संपत्ति और फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगाम लगाकर सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नीति को मज़बूती दे रही है।
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✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📅 तारीख: 29 जुलाई 2025
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