📰 सरकारी संस्थानों में पत्रकारों के प्रवेश पर नई व्यवस्था – अब अनुमति और पहचान पत्र अनिवार्य!
✍️ www.sarkarikalam.com | दिनांक: 27 जुलाई 2025
उत्तर प्रदेश शासन ने पत्रकारों के सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थानों में प्रवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पत्र संख्या 4440/2024-25, दिनांक 29.11.2024 के क्रम में, जिला सूचना अधिकारी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को जारी एक आदेश में पत्रकारों के लिए नई प्रवेश नीति स्पष्ट की गई है।
🔍 क्या कहा गया है इस आदेश में?
इस आदेश का उद्देश्य सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना, संस्थानों में अनुशासन सुनिश्चित करना और फर्जी पत्रकारों पर रोक लगाना है। निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है:
✅ 1. बिना अनुमति प्रवेश नहीं
कोई भी पत्रकार किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था में संस्था प्रमुख या उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम सभी कार्यालयों, विद्यालयों, विभागीय संस्थानों आदि पर लागू होगा।
✅ 2. अभिलेख निरीक्षण के लिए सहमति आवश्यक
यदि किसी पत्रकार को सक्षम अधिकारी द्वारा संस्थान में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो भी वह संस्था प्रमुख की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण / परीक्षण नहीं कर सकता।
✅ 3. पहचान पत्र अनिवार्य
प्रवेश की स्थिति में पत्रकार के पास निम्नलिखित में से कोई एक मान्य पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:
- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पत्रकार पहचान पत्र
- सम्बंधित समाचार पत्र / चैनल का संपादक अथवा ब्यूरो चीफ द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
इसके बिना किसी को पत्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
📌 क्यों लिया गया यह फैसला?
🔒 इस आदेश का मुख्य उद्देश्य संस्थानों में गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखना है।
🛑 साथ ही, कई बार फर्जी पत्रकारों द्वारा संस्थाओं में घुसपैठ की शिकायतें सामने आई हैं, जिनसे बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है।
🗣️ Sarkari Kalam की टिप्पणी:
यह निर्णय पत्रकारिता की गरिमा और सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था दोनों को संतुलित करता है।
प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन नियमितता और सत्यापन की प्रक्रिया के साथ – यही इस आदेश की मंशा प्रतीत होती है।
📢 यदि आप पत्रकार हैं तो इस निर्देश को गंभीरता से लें। प्रवेश से पहले अनुमति और वैध पहचान पत्र साथ रखें।
📝 अधिक जानकारी के लिए अपने जिला सूचना अधिकारी या सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ से संपर्क करें।
✒️ लेखक: सरकारी कलम टीम
📍 स्रोत: पत्र संख्या 4440/2024-25, दिनांक 29.11.2024 | जिला सूचना अधिकारी, उ.प्र.
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