⚖️ स्कूल मर्जर केस: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच भेजा
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट
📌 सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश: “उचित प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट में पक्ष रखें”
24 जुलाई, नई दिल्ली:
बहुचर्चित स्कूल मर्जर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए सभी याचिकाओं को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता तैयब सलमानी appropriate proceeding के माध्यम से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें।
इस दौरान टीम यूपी के अधिकृत अधिवक्ता श्री अमित पवन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और टीम का पक्ष मजबूती से रखा।
🧾 क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को “Liberty to approach High Court” के साथ Dispose off कर दिया।
इसका मतलब यह है कि अब मर्जर मामले की निर्णायक सुनवाई उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) में ही होगी।
🎯 टीम का दावा: भ्रम फैलाने वाले हुए बेनकाब
टीम से जुड़े मानवेंद्र सिंह और एस. के. पाठक ने बताया कि:
“जो लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर शिक्षकों को गुमराह कर रहे थे, आज उनका झूठ खुलकर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निर्णय अब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से ही आएगा।”
🔍 ‘पब्लिसिटी स्टंट’ बनाम ज़मीनी संघर्ष
टीम ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग बिना याचिका की गहराई समझे, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे और शिक्षकों का समय, ऊर्जा व धन तीनों बर्बाद कर चुके हैं।
👨🏫 ‘मास्टर नितेश कुमार’ की याचिका बनेगी निर्णायक आधार
टीम यूपी के अनुसार, अब लखनऊ बेंच में जो मुख्य याचिका सुनी जाएगी, वह “मास्टर नितेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार” होगी — और उसी पर आने वाला निर्णय आगे की नीति को तय करेगा।
📢 #टीम_यूपी_के_बच्चे_जीतेंगे
टीम यूपी ने यह विश्वास जताया है कि शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के हित में यह संघर्ष आगे भी पूरी ताकत से जारी रहेगा।
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