🗓️ NPS का Amount कब मिलता है?
- रिटायरमेंट के समय (60 वर्ष की उम्र में):
जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तब आप अपना NPS खाता बंद करके राशि निकाल सकते हैं। - 60 साल से पहले भी आंशिक निकासी की सुविधा है:
लेकिन कुछ शर्तों के साथ (नीचे बताया गया है)।
💸 NPS का पैसा कैसे निकाला जाता है?
🔹 1. रिटायरमेंट पर Withdrawal (60 की उम्र में):
- आप 60% राशि एकमुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं।
- बाकी 40% राशि से Annuity Plan लेना जरूरी होता है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती है।
🔸 उदाहरण:
अगर आपके NPS खाते में ₹10 लाख जमा हैं तो:
- ₹6 लाख आप सीधे निकाल सकते हैं।
- ₹4 लाख से आपको पेंशन प्लान खरीदना होगा।
🔹 2. Voluntary Withdrawal (60 साल से पहले):
- आप 25% तक की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं:
- NPS खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए।
- कुछ वैध कारण जैसे – इलाज, बच्चों की शादी, घर खरीदने जैसे कारण मान्य होते हैं।
- जीवनकाल में अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी की जा सकती है।
🔹 3. पूरा पैसा निकालने की स्थिति:
यदि आपके NPS खाते में कुल राशि ₹5 लाख या उससे कम है जब आप 60 साल के होते हैं, तो आप पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं – आपको पेंशन योजना लेने की जरूरत नहीं है।
🛠️ NPS Amount कैसे निकालें? (Process)
✅ ऑनलाइन तरीका:
- NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://cra.nsdl.com
- लॉगिन करें (PRAN नंबर और पासवर्ड से)
- “Exit from NPS” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (Aadhaar, PAN, बैंक डिटेल्स)
- Annuity सर्विस प्रोवाइडर (ASP) चुनें
- फॉर्म सबमिट करें और प्रक्रिया पूरी करें।
✅ ऑफलाइन तरीका:
- अपने PFRDA-सत्यापित POP (Point of Presence) में जाकर withdrawal form भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
📄 आवश्यक दस्तावेज़:
- Aadhaar कार्ड
- PAN कार्ड
- कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी
- PRAN कार्ड
- फॉर्म 101-G (अगर ऑफलाइन कर रहे हैं)
📌 ध्यान रखने योग्य बातें:
- NPS से निकाली गई 60% राशि टैक्स फ्री होती है।
- Annuity से मिलने वाली मासिक पेंशन पर टैक्स लगता है।
#सरकारी कलम