📌 मुख्य बिंदु – आदेश का सारांश:
- 📚 किन शिक्षकों पर लागू?
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित:
- जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षक
- सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षक
- सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित:
- ⏳ सेवा विस्तार की स्थिति:
- यदि कोई शिक्षक सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले सत्र समाप्त नहीं होने के कारण सत्रांत तक सेवा विस्तार पर रहता है,
तो उसे उस सेवा विस्तार की अवधि में वेतन वृद्धि, वेतन पुनरीक्षण आदि सभी लाभ अनुमन्य होंगे।
- यदि कोई शिक्षक सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले सत्र समाप्त नहीं होने के कारण सत्रांत तक सेवा विस्तार पर रहता है,
- 📜 माध्यमिक शिक्षकों के समान लाभ:
- अब बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी माध्यमिक शिक्षकों के समकक्ष सेवा विस्तार अवधि में वेतन संबंधी लाभों के पूर्ण हकदार होंगे।
- 🧾 पहले के आदेशों में संशोधन:
- इस आदेश के अनुसार पूर्व में जारी सभी शासनादेश संशोधित माने जाएंगे, और यह आदेश अंतिम निर्णय के रूप में प्रभावी होगा।
- ✅ वित्त विभाग की सहमति के साथ आदेश प्रभावी:
- वित्त विभाग की सहमति दिनांक 8-9-1998 को प्राप्त हुई और उसी आधार पर इसे जारी किया गया है।
🧑🏫 शिक्षकों के लिए लाभ:
- अब अगर कोई शिक्षक 31 मार्च तक कार्यरत रहता है और उसकी सेवानिवृत्ति तिथि सत्र के बीच में आती है,
तो उसे उस अतिरिक्त अवधि में:- 📈 वेतन वृद्धि (Annual Increment)
- 💰 वेतन पुनरीक्षण (Pay Revision)
- 🧾 अन्य अनुमन्य लाभ
➤ पूर्ण रूप से मिलेगा।
📌 इस आदेश की प्रासंगिकता:
- यदि किसी शिक्षक को सत्रांत तक सेवा विस्तार मिला है लेकिन वित्तीय लाभ (वेतन वृद्धि या पुनरीक्षित वेतनमान) नहीं दिया गया,
👉 तो यह आदेश एक मजबूत प्रमाण और अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
✅
