परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति हेतु ब्लॉक वरीयता संबंधी आदेश,19 मई 2001


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📌 : परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति हेतु ब्लॉक वरीयता संबंधी आदेश

📅 दिनांक: 19 मई 2001
🏢 जारीकर्ता: सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद – श्री संजय सिन्हा
📎 संदर्भ: परिषद की बैठक दिनांक 28-04-2001, पद संख्या-2


🔍 मुख्य निर्णय बिंदु:

  1. ब्लॉक में पद रिक्त होने की स्थिति में
    यदि किसी शिक्षक की पदोन्नति का निर्णय लिया गया है और वह ब्लॉक जिसमें वह कार्यरत है, वहां पद रिक्त है,
    👉 तो उसे उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया जाएगा।
  2. दूसरे ब्लॉक में पदोन्नति केवल तभी
    यदि संबंधित विकासखंड (ब्लॉक) में कोई भी पद रिक्त नहीं है,
    👉 तभी उसे दूसरे विकासखंड में पदोन्नति के उपरांत स्थानांतरित किया जाएगा।

🧾 इस आदेश की उपयोगिता:

  • यह आदेश शिक्षकों के स्थानीय समायोजन की नीति को बल देता है।
  • यह स्थानांतरण से उत्पन्न अव्यवस्थाओं को रोकने में मदद करता है।
  • परिवार, दूरी और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसी ब्लॉक में पदोन्नति की प्राथमिकता देता है।

📣 यदि आप इस आदेश का उपयोग करना चाहते हैं:

  • 👨‍🏫 किसी शिक्षक को यदि बिना स्थानीय रिक्ति की जांच के दूसरे ब्लॉक में पदोन्नत कर दिया गया है, तो यह आदेश प्रार्थना पत्र, RTI, या याचिका में संदर्भ रूप में दिया जा सकता है।
  • इससे न्यायसंगत पदस्थापन की मांग की जा सकती है।

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