Date 4 july 2025 update post is continuously updated ….stay tuned
न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित किया गया। Final ( 4/07/2025 )
आज का सार :-
*#टीम एल पी मिश्रा*[04/07, 2:38 pm] : 2:15 पर लंच ओवर होगा
हाइकोर्ट अपडेट
कोर्ट बैठ गई है
सुनवाई शुरू
[04/07, 3:00 pm] null: NEP par behes state kar rahi hai
kuch javab hai nahi state ke paas
Merger ko pilot project bata rahe hain
[04/07, 3:02 pm]
: सरकार के अधिवक्ता
RTE act
से ऊपर जाकर मंत्री और राज्यपाल बता रही है
कैसा लगा स्टेट का मज़ाक
😂😂😂😂
[04/07, 3:13 pm] : सरकार का पक्ष:
गवर्नर ने पावर दी है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव NEP पर RULE बना सकती है।
[04/07, 3:17 pm] : सरकार:
हम दूर स्थित स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे।
स्कूल_मर्जर
कोर्ट में सुनवाई के दौरान
सरकार के अनुसार स्कूल मर्जर पायलट प्रोजेक्ट!
[04/07, 3:19 pm]: हाई कोर्ट लखनऊ
मर्जर मामले पर विभाग की तरफ से AAG सर की बहस पूर्ण हो गयी है अब संदीप दीक्षित जी की बहस जारी है मामला अहम् मोड़ पर पंहुच चुका है
[04/07, 3:34 pm: स्कूल मर्जर केस : हाईकोर्ट में सरकार ने कहा– “हम दूर स्थित स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे।”
सवाल 👉 सरकार अब शिक्षक भर्ती के बजाय ड्राइवर भर्ती निकालेगी क्या? डीएलएड वाले युवाओं को अब डीएल बनवाना पड़ेगा क्या???
जो सरकार बच्चों को ढंग का ब्लैकबोर्ड नहीं दे पा रही है, वो कोर्ट में वादा कर रही कि गांव–गांव में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे देंगे!
[04/07, 3:53 pm] : हाई कोर्ट लखनऊ
मर्जर मामले पर संदीप दीक्षित जी की बहस पूर्ण
अब डॉ एल पी मिश्रा जी बहस कर रहें हैँ
मामला आज ही फाइनल होने के बहुत करीब है
आज ही फाइनल ऑर्डर लिखाया जा सकता है
शुक्रिया
धन्यवाद
[04/07, 3:55 pm] : Nep is only policy which is not under any constitution and it’s only a framework for education.
But right to education which ensures free education to every children form 6 to 14 comes under our fundamental rights..
There’s lot of difference between policy and right
[04/07, 3:56 pm] : डॉ एल पी मिश्रा जी
इस समय School complex और school merging में अंतर समझा रहे है ।
न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित किया गया।
#टीम एल पी मिश्रा ( 4/जुलाई )
2025
📌 सुनवाई अपडेट:3जुलाई 2025
🔹 डॉ. एल. पी. मिश्रा ने एक घंटे से अधिक समय तक सशक्त बहस की।
🔹 इसके बाद एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा को 5 मिनट का समय दिया गया — लंच के बाद उन्हें 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।
(जज की टिप्पणी: “फीस जस्टिफाई करनी है, इसलिए सुनेंगे।”)
🔹 लंच के बाद राज्य सरकार को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
🔹 फिर पुनः डॉ. एल. पी. मिश्रा अंतिम बहस करेंगे।
🧑⚖️ जज साहब की टिप्पणी:
“यह मामला बच्चों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए हम इसे आज और कल लगातार सुनेंगे और अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे।”
📌 महत्वपूर्ण संदेश:
“यह केवल स्कूलों का विलय नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है।”
✍️ टीम एल पी मिश्रा
📰 सरकारी कलम