ARP को नहीं है निरीक्षण का अधिकार, पत्र व्यवहार में भी नहीं कर सकते हस्तक्षेप


📄 जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचनाओं का विवरण
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🧾 मांगी गई सूचनाएं एवं उनके उत्तर:


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📌 नोट: उपरोक्त सभी सूचनाएं जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित व उपलब्ध कराई गई हैं। यदि आपको इस उत्तर से कोई असंतोष है, तो आप जनसूचना अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं।

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