एडेड माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 20% शिक्षकों के होंगे तबादले, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

एडेड माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 20% शिक्षकों के होंगे तबादले, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 61 हजार शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष केवल 20% शिक्षकों के ही तबादले की अनुमति होगी, यानी लगभग 12,000 शिक्षक ही इसका लाभ ले सकेंगे।

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आठ आकांक्षी जिलों से नहीं होंगे तबादले

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8 आकांक्षी जिलों – सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर – से किसी भी प्रधानाचार्य या अध्यापक का अन्य जनपद में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

इन जिलों में सिर्फ पारस्परिक (mutual) तबादले ही मान्य होंगे।

गुणांक निर्धारण के मानक

स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को अंक आधारित प्रणाली के अनुसार चयन किया जाएगा। गुणांक (Score) निर्धारण के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • पति/पत्नी सेना या अर्धसैनिक बल में हों: 100 अंक
  • कैंसर, एड्स जैसी गंभीर बीमारियाँ: 100 अंक
  • पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों: 100 अंक
  • 58 वर्ष से अधिक आयु: 100 अंक
  • दिव्यांगता: 10-20 अंक
  • आश्रित दिव्यांग या गंभीर रोगी: 10 अंक
  • राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक: 10 अंक
  • विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक: 10 अंक
  • महिला आवेदक: 10 अंक
  • 10 वर्ष से अधिक सेवा: प्रति वर्ष 1 अंक, अधिकतम 10 अंक
  • पाठ्य विषय का परीक्षाफल 80% से अधिक: 10 अंक

रिक्तियों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध

विभाग ने सभी जिलों की विषयवार, वर्गवार और आरक्षणवार रिक्तियों का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे आवेदक अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षकों के लिए यह पहली बार है जब ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाई गई है। यह प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत और अंक आधारित प्रणाली पर आधारित है। यदि आप पात्र हैं, तो दिए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए समय पर आवेदन जरूर करें

शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड करें, ताकि गुणांकन में कोई गलती न हो और वे तबादले का लाभ उठा सकें।

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