संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार, मूल ढांचे में बदलाव का नहीं : CJI
प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर बड़ा बयान
⚖️ संविधान का मूल ढांचा अडिग
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रयागराज में अधिवक्ता चैंबर भवन और मल्टीलेवल पार्किंग के उद्घाटन समारोह में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि
संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
उन्होंने इस विचार को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार बताया।
🏛️ 680 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट को मिला नया चैंबर और पार्किंग
प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपए की लागत से अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर भवन और मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया गया।
उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।
नई सुविधाओं में 1700 से अधिक वकीलों के लिए चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियों के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है।
🗣️ सीजेआई का स्पष्ट संदेश
सीजेआई ने कहा, “भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसमें संविधान का मूल ढांचा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद यह तय हो गया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वह
संविधान के मूल तत्वों को नहीं छू सकती।
🌐 योगी आदित्यनाथ का बयान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार, न्यायपालिका और वकीलों का त्रिकोण न्याय की गति को तेज करने में सहायक हो सकता है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी जिलों में आधुनिक अधिवक्ता चैंबर बनाए जाएंगे ताकि वकीलों को बेहतर कार्य-परिस्थितियां मिल सकें।