📚 अब 30 दिन गैरहाजिर और 35% से कम अंक लाने वाले बच्चे होंगे “आउट ऑफ स्कूल” घोषित
(UP सरकार ने बदली परिषदीय स्कूलों में आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा)
🚨 नया नियम क्या कहता है?
👉 प्रदेश के 1.21 लाख प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में पढ़ने वाले
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अब लागू होंगे ये दो नए मानदंड:
- 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति (एक शैक्षिक सत्र में)
- वार्षिक परीक्षा या निपुण असेसमेंट टेस्ट (NAT) में 35% से कम अंक
📌 यदि बच्चा इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं करता, तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा।
📑 पुराना नियम क्या था?
6 जुलाई 2024 से पहले, किसी बच्चे को तभी “आउट ऑफ स्कूल” माना जाता था:
- अगर वह कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुआ
- या 45 दिनों तक बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहा
🎯 सरकार का उद्देश्य:
- बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना
- ड्रॉप आउट रेट कम करना
- शैक्षणिक गुणवत्ता और सीखने के परिणाम (learning outcomes) सुधारना
🗓️ नया आदेश जारी किया गया:
🔹 15 मई 2025
🔹 अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा
📝 प्रभाव क्या पड़ेगा?
- स्कूलों को अब छात्रों की समीक्षा रिपोर्ट और उपस्थिति रिकॉर्ड अधिक सख्ती से रखना होगा
- शिक्षकों और बीईओ को निगरानी बढ़ानी होगी
- जिन बच्चों की उपस्थिति या प्रदर्शन कमजोर है, उनके लिए विशेष योजनाएँ बनानी होंगी
❗ नोट:
- यह बदलाव RTE (Right to Education Act) के उद्देश्यों को मजबूत करता है
- बच्चों की शिक्षा में लगातार भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है
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