⚖️ फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत लेने वाले दरोगा को पांच साल की सजा
🧑✈️ घटना का मुख्य पात्र:
विनोद कुमार यादव – आशियाना थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल (अब दरोगा)
📌 घटना का सारांश:
- विनोद कुमार यादव ने दुकानदार आसिफ खान से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ₹4,000 की रिश्वत मांगी।
- दो बार पहले भी दुकानदार को फर्जी तरीके से जेल भिजवा चुका था।
- वादी ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से की।
- 20 जुलाई 2007 को ट्रैप टीम ने कानपुर रोड की एक चाय की गुमटी से रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा।
⚖️ न्यायिक फैसला:
- कोर्ट: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मंजुला सरकार
- सजा:
- 5 साल की कैद
- ₹1,00,000 जुर्माना
📢 प्रशासनिक संदेश:
यह फैसला यह दर्शाता है कि पुलिस जैसी जिम्मेदार संस्था में भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
चाहे वह सिपाही हो या दरोगा, कानून सबके लिए बराबर है।
🔍 इस केस से सीख:
- अगर कोई सरकारी कर्मचारी अन्याय या रिश्वत के लिए दबाव बनाता है, तो साहस से शिकायत करें।
- भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पास जाकर सुनियोजित तरीके से ट्रैप कार्रवाई कराई जा सकती है।
📝 #भ्रष्टाचार_के_खिलाफ_जीरो_टॉलरेंस
📣 न्याय हुआ है, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है!