⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: शिक्षिका को मातृत्व अवकाश न देने पर बीएसए सहित 5 अफसर तलब
🧑🏫 शिक्षिका किरण देवी को मातृत्व अवकाश न देने पर बीएसए की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त
28 मई को दोपहर 12 बजे सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की शिक्षिका किरण देवी को दूसरा मातृत्व अवकाश न देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मामले में आदेश का पालन न करने पर सख्त कदम उठाते हुए फर्रुखाबाद के बीएसए, प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा), शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ तथा यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज के सचिव को तलब किया है।
🗓️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी और कार्रवाई:
- 28 मई, 2025 को दोपहर 12 बजे सभी प्रतिवादी निजी रूप से उपस्थित हों।
- कोर्ट के पूर्व आदेश (29 अप्रैल, 2025) का पालन न करने पर जवाब तलब।
- रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश – आवश्यक कदम उठाएं।
⚖️ मामले की पृष्ठभूमि:
- याची किरण देवी का दूसरा मातृत्व अवकाश बीएसए ने “अनुमान्य नहीं” लिखकर अस्वीकार कर दिया था।
- याची के अधिवक्ता मानवानंद चौरसिया ने दलील दी कि महिला कर्मचारी दो बार 180-180 दिन का मातृत्व अवकाश कभी भी ले सकती है।
- पहले के शासनादेश में यह दो साल के अंतराल पर था, लेकिन अब संशोधित किया जा चुका है।
- कोर्ट ने पहले ही बीएसए के आदेश को रद्द कर नया आदेश पारित करने को कहा था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया।
🧾 हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा:
❝ कोर्ट के आदेश की अवहेलना न केवल अवमानना है बल्कि महिला कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। ❞
📌 यह मामला महिला कर्मचारियों के अधिकारों और न्यायिक आदेशों के अनुपालन की दिशा में एक बड़ा संकेत है।
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