✅ आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी — अब 15 सितंबर 2025 तक! 📅📝
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
🔔 सीबीडीटी (CBDT) ने क्या कहा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, यह फैसला करदाताओं की सुविधा,
आईटीआर में हाल में किए गए व्यापक बदलावों और नई प्रणाली की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
👥 किन करदाताओं को मिलेगा लाभ?
यह राहत उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और संस्थाओं को दी गई है:
- जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है
- जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में आय अर्जित की है
📌 नई अंतिम तिथि:
🔹 15 सितंबर 2025 तक बिना विलंब शुल्क के ITR दाखिल करें।
💡 सुझाव:
जल्दी फाइल करें और अंतिम दिन की भीड़ से बचें। दस्तावेज़ जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, आधार-पैन लिंक आदि समय से पहले तैयार रखें।
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