एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा नियमों पर स्थिति स्पष्ट
डीआईओएस के पास ही रहेगा अधिकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने किया स्पष्टीकरण
सेवा प्रकरणों के निस्तारण का अधिकार यथावत
लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा से संबंधित मामलों को लेकर उपजे संशय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजते हुए बताया कि शिक्षकों के तबादले, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार पहले की तरह जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के पास ही रहेगा।
सेवा शर्तों पर उठा था संशय
नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद कई शिक्षकों के बीच सेवा शर्तों को लेकर संशय उत्पन्न हो गया था। इन्हीं शंकाओं को दूर करते हुए निदेशक ने स्पष्ट किया है कि डीआईओएस ही सेवा शर्तों के निर्धारण, अनुमोदन और कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे।
धारा 12 और धारा 16 के नियमों की पुष्टि
डॉ. महेंद्र देव के पत्र में उल्लेख किया गया है कि धारा-12 के अंतर्गत किसी भी शिक्षक या अनुदेशक की नियुक्ति, तबादला और पदोन्नति आदि अधिनियमों व नियमावली के अनुसार की जाएगी।
इसी तरह धारा-16 के तहत प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, स्थायीकरण, दंड और सेवा समाप्ति जैसे मामलों का भी निर्णय डीआईओएस द्वारा किया जाएगा।
डीआईओएस ही रहेंगे निर्णायक प्राधिकारी
डॉ. महेंद्र देव ने निर्देशित किया है कि सभी डीआईओएस नियमानुसार कार्यवाही करें और किसी भी स्थिति में अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने। इससे शिक्षकों में पारदर्शिता और विश्वास की भावना को बढ़ावा मिलेगा।