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विषय: विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने हेतु निर्देश
संदर्भ: शासनादेश संख्या – 1/685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024
महोदय,
उपरोक्त विषयक शासनादेश के क्रम में विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं संभावित ड्रॉपआउट को रोकने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है:
1. निरंतर अनुपस्थिति के संबंध में:
- 3 दिन तक अनुपस्थित: शिक्षक द्वारा गृह भ्रमण एवं पुनरावृत्ति/उपचारात्मक कक्षाएं।
- 6 दिन या अधिक: प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित फॉलो-अप और शिक्षक द्वारा विशेष कक्षाएं।
2. संचयी अनुपस्थिति के आधार पर संभावित ड्रॉपआउट पहचान:
- 1 माह में >6 दिन: अभिभावक काउंसलिंग एवं विशेष कक्षाएं।
- 1 तिमाही में >10 दिन: अभिभावक-शिक्षक बैठक में काउंसलिंग।
- 6 माह में >15 दिन: अभिभावक बैठक में विश्लेषण व उपचारात्मक कक्षाएं।
3. अति संभावित ड्रॉपआउट:
- 9 माह में >21 दिन: अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण, अभिभावक बैठक, विशेष कक्षाएं।
- सत्र में >30 दिन:
- यदि NAT में >35% अंक: कारणों का विश्लेषण, काउंसलिंग और कक्षाएं।
- यदि <35% अंक: बालक को ड्रॉपआउट मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4. संशोधित “Out of School” परिभाषा:
6-14 वर्ष आयु का कोई भी बालक/बालिका, जो:
- कभी विद्यालय में नामांकित न रहा हो, या
- नामांकन के पश्चात बिना सूचना के एक सत्र में 30 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थित रहा हो और NAT में 35% से कम अंक प्राप्त किए हों – Out of School माना जाएगा।
अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और ड्रॉपआउट दर में कमी लाई जा सके।
सादर,