69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में EWS को नहीं मिलेगा आरक्षण
स्थान: प्रयागराज | स्रोत: अमर उजाला न्यूज़
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पर राहत नहीं
कोर्ट ने माना कि सरकार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसमें नया आरक्षण नियम लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति शिवराज पांडेय की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें और अस्वीकृति
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 2020 में जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, तब तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन और राज्य सरकार की अधिसूचना (18 फरवरी 2019) का हवाला दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए यह नियम लागू नहीं किया जा सकता।
भर्ती प्रक्रिया और ईडब्ल्यूएस की स्थिति
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 69 हजार पदों के लिए लिखित परीक्षा 2018 में ही आयोजित की गई थी। परिणाम भी 13 मई 2020 को घोषित किया गया था। ऐसे में इसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण से पूर्व शुरू हुई प्रक्रिया माना गया। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं।
भविष्य की भर्तियों के लिए संकेत
यह फैसला स्पष्ट करता है कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने से पहले नया आरक्षण कानून लागू होता है, तभी उसका लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को मिलेगा। इससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को भविष्य में अपनी योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन मिलेगा।