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“कोई भी कानून से ऊपर नहीं!” – सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन को लोकतंत्र की नींव बताते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर तहसीलदार के पद पर पदावनत कर दिया गया है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
क्या हुआ था?
- जनवरी 2014 में गुंटूर में कई झोपड़ियां अदालत की रोक के बावजूद जबरन हटाई गई थीं।
- हाईकोर्ट ने अधिकारी को दो महीने की सजा दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बदलते हुए कहा – “हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं – अदालत की अवमानना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
कोर्ट की टिप्पणी:
“हर अधिकारी, चाहे वह कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, अदालत के आदेशों का सम्मान और पालन करने के लिए बाध्य है।”
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