आयकर विभाग ने जारी किया नया ITR-2 फॉर्म: जानिए 5 बड़े बदलाव

आयकर विभाग ने जारी किया नया ITR-2 फॉर्म: जानिए 5 बड़े बदलाव

पूंजीगत लाभ, शेयर पुनर्खरीद और दावों पर बड़ी राहत

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नई दिल्ली: आईटीआर-2 में बड़ा अपडेट

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर-2 फॉर्म में 5 प्रमुख बदलाव करते हुए इसे जारी कर दिया है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती। इसमें पूंजीगत लाभ, शेयर पुनर्खरीद, कर कटौती और दावा संबंधी जानकारी को सरल बनाया गया है।

5 अहम बदलाव जो जानना जरूरी है

  1. 1. एक करोड़ से अधिक आय पर संपत्ति की जानकारी अनिवार्य:
    जिनकी कुल आय ₹1 करोड़ से अधिक है, उन्हें अब संपत्तियों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। यह जानकारी उनकी कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ संबंधित होगी।
  2. 2. टीडीएस के तहत जानकारी देना अनिवार्य:
    अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय की जानकारी देना जरूरी होगा। इससे करदाता द्वारा भुगतान किए गए टैक्स को सरलता से मिलान किया जा सकेगा।
  3. 3. पूंजीगत लाभ कर की बिक्री तिथियों के अनुसार विवरण:
    अब निवेशकों को बिक्री की तिथि के आधार पर पूंजीगत लाभ की जानकारी देनी होगी, जिससे आयकर विभाग के लिए सटीक कर निर्धारण आसान होगा।
  4. 4. शेयर बायबैक पर पूंजीगत लाभ का लाभ:
    यदि किसी निवेशक ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद किसी कंपनी के बायबैक ऑफर के तहत शेयर बेचे हैं, तो उन्हें पूंजीगत लाभ कर में छूट मिलेगी। यह सुविधा निवेशकों को निवेश को लेकर और अधिक प्रोत्साहन देगी।
  5. 5. दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया:
    अब करदाता को कर कटौती और दावा करने के लिए अतिरिक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर पोर्टल ने इस प्रक्रिया को ऑटोमेटेड और सरल कर दिया है।

सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और सुविधा

इन बदलावों का मकसद टैक्स फाइलिंग को सरल बनाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आयकर विभाग का प्रयास है कि करदाता सहजता से अपनी आय घोषित करें और उन्हें जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष: यदि आपकी आय ITR-2 के दायरे में आती है, तो इन नए बदलावों को समझना और सही समय पर फॉर्म दाखिल करना बेहद आवश्यक है। ये बदलाव डिजिटल युग में टैक्स व्यवस्था को और अधिक सहज और उत्तरदायी बना रहे हैं।

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