विदेश यात्रा पर जाने वाले परिषदीय शिक्षक को शासन की अनुमति – जानिए आदेश की पूरी जानकारी
प्रकाशन तिथि: 2 मई 2025
आदेश संख्या: 1542–47 / 2025–26
जारीकर्ता: सुरेश कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
विदेश यात्रा के लिए मिली आधिकारिक स्वीकृति
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार श्रीमती बिंदु त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज, विकास खंड सीतापुर को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है। श्रीमती त्रिपाठी 21 मई 2025 से 29 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की निजी यात्रा पर जाएंगी।
अनुपस्थिति अवधि में कोई वेतन देय नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाएगा और कोई वेतन देय नहीं होगा। यह अवकाश अवैतनिक (without pay) होगा। संबंधित शिक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी अनुपस्थिति के दौरान विद्यालय की व्यवस्था बाधित न होने दें।
अनुमति के लिए आवश्यक औपचारिकताएं
- विद्यालय प्रमुख को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व कार्यभार हस्तांतरण किया गया है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को संलग्न प्रपत्रों के साथ सत्यापन कार्य पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- यात्रा के लिए पासपोर्ट, वीजा, और रिटर्न टिकट की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी है।
यात्रा की शर्तें एवं जिम्मेदारियाँ
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विदेश यात्रा किसी भी कारण से रद्द होती है या नियत तिथि पर लौटने में विलंब होता है तो शासन को सूचित किया जाना अनिवार्य है। संबंधित शिक्षक को किसी भी परिस्थिति में शासन की छवि को प्रभावित करने वाले कार्य से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिलिपि प्रेषित विभाग
- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश
- सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर
- खंड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर
- प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज, विकास खंड सीतापुर
- श्रीमती बिंदु त्रिपाठी, सहायक अध्यापक
यह आदेश शासन की स्वीकृति पर आधारित है एवं संबंधित शिक्षक को यात्रा के दौरान किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। यह लेख केवल सूचना हेतु है।