शासनादेश (Government Order) उत्तर प्रदेश शासन, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों (प्राथमिक/जूनियर स्कूलों) में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन व एरियर भुगतान हेतु रु. 2,16,25,30,00,000/- (दो सौ सोलह अरब पच्चीस करोड़ तीस लाख रुपए) की राशि अनुदान संख्या 71, लेखाशीर्षक “2202-01-102-07-01” के अंतर्गत आवंटित की गई है।
शासनादेश की मुख्य बातें:
- वेतन मद:
- रु. 2,13,58,75,00,000/- वेतन (Regular Salary) हेतु।
- रु. 2,66,55,00,000/- एरियर (Arrear Salary) हेतु।
- शर्तें एवं निर्देश:
- आहरण और व्यय संबंधित वित्तीय नियमों और पूर्व शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।
- केवल वेतन और एरियर भुगतान हेतु ही खर्च किया जाएगा।
- व्यय की पूर्व स्वीकृति एवं वित्तीय औपचारिकताओं का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी या ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- अनुदान का लेखा-जोखा अलग से रखा जाएगा।
- जनपदवार वितरण:
संलग्न चार्ट के अनुसार जनपदों को धनराशि का आवंटन किया गया है और उसे “अनुदान वितरण पंजिका” में प्रविष्ट कर दिया गया है।
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