बेसिक शिक्षा विभाग को ग्रांट हुई प्राप्त जल्द आएगा वेतन

शासनादेश (Government Order) उत्तर प्रदेश शासन, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों (प्राथमिक/जूनियर स्कूलों) में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन व एरियर भुगतान हेतु रु. 2,16,25,30,00,000/- (दो सौ सोलह अरब पच्चीस करोड़ तीस लाख रुपए) की राशि अनुदान संख्या 71, लेखाशीर्षक “2202-01-102-07-01” के अंतर्गत आवंटित की गई है।

शासनादेश की मुख्य बातें:

  1. वेतन मद:
    • रु. 2,13,58,75,00,000/- वेतन (Regular Salary) हेतु।
    • रु. 2,66,55,00,000/- एरियर (Arrear Salary) हेतु।
  2. शर्तें एवं निर्देश:
    • आहरण और व्यय संबंधित वित्तीय नियमों और पूर्व शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।
    • केवल वेतन और एरियर भुगतान हेतु ही खर्च किया जाएगा।
    • व्यय की पूर्व स्वीकृति एवं वित्तीय औपचारिकताओं का अनुपालन अनिवार्य होगा।
    • किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी या ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
    • अनुदान का लेखा-जोखा अलग से रखा जाएगा।
  3. जनपदवार वितरण:
    संलग्न चार्ट के अनुसार जनपदों को धनराशि का आवंटन किया गया है और उसे “अनुदान वितरण पंजिका” में प्रविष्ट कर दिया गया है।

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