यह पत्र प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों और के.जी. नर्सरी माण्टेसरी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छः माह के वेतन और अन्य भुगतानों के लिए धन आवंटन से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

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  1. धन आवंटन: शासनादेश संख्या-468/अड़सठ-3-2025 के अनुसार कुल रु. 82,145.00 लाख (आठ अरब इक्कीस करोड़ पैंतालिस लाख रुपये) का आवंटन किया गया है।
  2. व्यय की शर्तें:
    • केवल अनुमोदित मदों और पदों पर ही खर्च किया जाए।
    • किसी भी एरियर या अवशेष देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
    • हर महीने के खर्च का विवरण अगले माह की 5 तारीख तक निदेशालय को भेजा जाए।
  3. अन्य निर्देश:
    • वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
    • आवंटित धनराशि आहरित करने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
  4. विभागीय आदेश:
    • भुगतान से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप की शर्तों का पालन किया जाए।
    • भुगतान आदेश नहीं है, केवल आवंटित धनराशि का व्यय किया जाएगा।
  5. लेखाशीर्षक:
    • संबंधित खर्च को “2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-0702-सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त के०जी० नर्सरी विद्यालयों को सहायता-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)” लेखाशीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा।

इस आदेश का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को भुगतान के सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

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