शेयरों और म्यूचुअल फंड से अर्जित 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) वालों को अब रिटर्न भरने में बड़ी राहत


आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म-1 और फॉर्म-4 अधिसूचित, 1.25 लाख तक के LTCG वालों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली:
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म-1 (सहज) और फॉर्म-4 (सुगम) को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही सूचीबद्ध शेयरों और म्यूचुअल फंड से अर्जित 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) वालों को अब रिटर्न भरने में बड़ी राहत दी गई है।

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अब LTCG वालों को नहीं भरना होगा ITR-2

अब वेतनभोगी और अनुमानित कराधान योजना (Presumptive Tax Scheme) के तहत आने वाले व्यक्ति, जिनकी LTCG आय 1.25 लाख रुपये तक है, वे भी ITR-1 या ITR-4 का उपयोग कर सकते हैं।
पहले इस श्रेणी के करदाताओं को ITR-2 दाखिल करना अनिवार्य होता था, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती थी।

किसे भरना है ITR-1 और ITR-4?

  • ITR-1 (सहज): वे व्यक्ति जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और आय के स्रोत वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज आदि हैं।
  • ITR-4 (सुगम): वे व्यक्ति और फर्म (जिसे ऑडिट की जरूरत नहीं) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जो अनुमानित कराधान योजना के तहत आते हैं।

कौन ले सकता है LTCG में राहत?

  • सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से अर्जित 1.25 लाख रुपये सालाना तक के LTCG पर कोई कर नहीं लगता।
  • यदि लाभ इससे अधिक हो जाए, तो अतिरिक्त राशि पर 12.5% टैक्स लागू होता है।

कटौती और TDS में पारदर्शिता

  • धारा 80C, 80GG आदि के तहत कटौती के दावों को लेकर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं।
  • करदाताओं को TDS (Tax Deducted at Source) से जुड़ी पूरी जानकारी अब ITR में स्पष्ट रूप से देनी होगी।

अंतिम तिथि क्या है?

  • जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, वे 31 जुलाई 2025 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • विभाग की ओर से जल्द ही पोर्टल पर फाइलिंग सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया सुचारु रूप से हो सकेगी।

निष्कर्ष:
आयकर विभाग की इस पहल से न केवल रिटर्न फाइलिंग आसान होगी, बल्कि वेतनभोगी वर्ग और छोटे निवेशकों को काफी राहत मिलेगी। LTCG लाभ वाले करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-4 की सुविधा एक सरल, त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है।

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