10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अब खुद चला सकेंगे बैंक खाता
स्थान: नई दिल्ली | स्रोत: प्रेस रिपोर्ट
स्वतंत्र रूप से सेविंग/बचत खाता खोलने और संचालन की अनुमति देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अब बच्चे अपनी पसंद से खाता खोल सकेंगे और बिना अभिभावक की सहायता के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
बैंकों को जारी किए गए नए दिशा-निर्देश
आरबीआई ने वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को निर्देशित किया है कि किसी भी उम्र के नाबालिग का
प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से भी खाता खोला और संचालित किया जा सकता है।
विशेष मामलों में मां को भी अभिभावक मानकर खाता खोलने की अनुमति दी गई है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अपनी इच्छा पर
बचत खाता स्वतंत्र रूप से खोल सकते हैं। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन खातों से
निर्धारित सीमा से अधिक निकासी न हो।
बच्चों को मिलेंगी इंटरनेट और एटीएम जैसी सुविधाएं
बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार नाबालिग खाता धारकों को
इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाता नाबालिग ही संचालित कर रहा है या उसका अभिभावक।
खाते खोलने के लिए होगी जांच-पड़ताल
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों के खाते खोलने से पहले उचित जांच-पड़ताल की जाएगी और
बैंक उपयुक्त दस्तावेज एकत्र करेंगे। यह नियम 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे और
सभी बैंक अपनी नीतियों को अपडेट करेंगे।