2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर नहीं लगेगा GST: सरकार ने दी स्पष्ट जानकारी
गलत खबरों को विराम, वित्त मंत्रालय ने किया भ्रम का खंडन
क्या है सच्चाई?
सरकार ने स्पष्ट किया कि UPI ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री हैं और इस पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या जीएसटी नहीं लगाया जाता। केवल कुछ विशेष प्रकार के शुल्कों पर जीएसटी लागू होता है, जो आम उपयोगकर्ताओं से संबंधित नहीं हैं।
भ्रामक खबरों पर वित्त मंत्रालय का जवाब
वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI पर GST लगाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इस तरह की अफवाहें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। लोगों को इस तरह की झूठी खबरों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।
UPI बना डिजिटल भारत की पहचान
UPI (Unified Payments Interface) आज देश में सबसे तेज़ और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। सरकार की मंशा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले, और उस दिशा में किसी भी प्रकार का कर लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल मौजूद नहीं है।