उत्तर प्रदेश: स्कूल हेडमास्टर पर 8 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप, POCSO के तहत केस दर्ज
– पीड़िता की सहेली ने घटना का खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
मिल एरिया (लखनऊ), 12 अप्रैल 2025 – उत्तर प्रदेश के मिल एरिया स्थित एक कंपोजिट विद्यालय के हेडमास्टर जगदीश त्रिवेदी पर 8 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने पर POCSO एक्ट और यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना की मुख्य बातें
- कब और कैसे हुई घटना?
- 9 अप्रैल को स्कूल की छुट्टी के बाद हेडमास्टर ने पीड़िता और उसकी सहेली को रोक लिया।
- सहेली को पैसे देकर बिस्कुट खरीदने भेजा, जबकि पीड़िता के साथ अश्लील व्यवहार किया।
- सहेली के लौटने पर दोनों को चुपचाप घर जाने को कहा गया।
- खुलासा कैसे हुआ?
- 11 अप्रैल को सहेली ने पीड़िता के परिवार को घटना के बारे में बताया।
- मां ने मिल एरिया थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
- पुलिस की कार्रवाई
- POCSO एक्ट और आईपीसी की धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत केस दर्ज।
- आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- सहेली का बयान दर्ज किया गया।
आरोपी का बचाव और विवाद
- हेडमास्टर जगदीश त्रिवेदी का दावा:
- “स्कूल की बाउंड्रीवॉल को लेकर गांव वालों से विवाद था, इसलिए मुझे फंसाया गया है।”
- पुलिस जांच: आरोपी के मोबाइल और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
POCSO एक्ट क्या कहता है?
- धारा 11: बच्चे के साथ यौन उद्देश्य से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है।
- सजा: 3 से 5 साल की कैद + जुर्माना (यदि बच्ची 12 साल से कम उम्र की है, तो सजा और कड़ी)।
समाज और प्रशासन की प्रतिक्रिया
- शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- बाल संरक्षण आयोग ने मामले में हस्तक्षेप कर त्वरित न्याय की मांग की।
- स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
निष्कर्ष
यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन को स्कूल स्टाफ का बैकग्राउंड चेक और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करनी चाहिए।
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(पीड़ित परिवार की पहचान गोपनीय रखी गई है। बाल यौन शोषण की शिकायत करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 पर संपर्क करें।)