अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ARP) के चयन हेतु शासनादेश और आवश्यक निर्देश ,10 अप्रैल अंतिम तिथि घोषित

अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ARP) के चयन हेतु शासनादेश और आवश्यक निर्देश

📅 Published on: [26/03/2025 ]
✍ Author: Sarkari Kalam


📢 न्याय पंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण निर्देश!

उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों (NPRC) और ब्लॉक संसाधन केंद्रों (BRC) के पुनर्गठन के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ARP) के चयन से संबंधित शासनादेश जारी किया गया है।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/ए०आर०पी०/9333/2024-25 दिनांक 15 जनवरी, 2025 के अनुसार, आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 के पूर्व ARP चयन प्रक्रिया को नियमानुसार 15 मार्च, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।


📜 शासनादेश एवं महत्वपूर्ण तिथियाँ


📝 निर्देश एवं कार्यवाही

🔹 10 अप्रैल, 2025 तक सभी जनपदों में ARP चयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
🔹 चयनित ARP की सूची राज्य परियोजना कार्यालय एवं सीमैट, प्रयागराज को उपलब्ध करानी होगी।
🔹 नव चयनित ARP का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने के लिए प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी।

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📌 संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे चयन प्रक्रिया की अद्यतन रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं।


💡 ARP चयन की प्रक्रिया में क्या होगा?

ARP पदों के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा।
योग्यता, अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा।
चयनित ARP को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे शैक्षिक सुधार में योगदान दे सकें।


🏛 निष्कर्ष

समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके लिए ARP चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ मिल सके।

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