CCL update :- शिक्षिकाओं को एक साल में 3 के स्थान पर 6 अवधियों में बाल्य देखभाल अवकाश लेने की अनुमति का सचिव आदेश

बाल्यकाल देखभाल अवकाश: महिला शिक्षिकाओं के अधिकार और शासनादेश

भूमिका

महिला शिक्षिकाओं के लिए बाल्यकाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave – CCL) एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जो उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती है। हाल ही में आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000250011952 के तहत महिला शिक्षिकाओं के लिए बाल्यकाल देखभाल अवकाश की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी। इस विषय में शासन द्वारा क्या उत्तर दिया गया और क्या नियम लागू होते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं।


शासन का उत्तर और मौजूदा नियम

शासन द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को नियमानुसार बाल्यकाल देखभाल अवकाश अनुमन्य है।

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🔹 शासनादेश संख्या-1301/79-5-2010-33/2009 (दिनांक 08 जून, 2010) में यह प्रावधान है कि बाल्य देखभाल अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता
🔹 किसी भी शिक्षिका को बिना पूर्व स्वीकृति के इस अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं है।
🔹 यह अवकाश उपार्जित अवकाश (Earned Leave) के समान माना जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत स्वीकृत किया जाता है।


अतिरिक्त अवकाश की मांग और शासन की स्थिति

👉 प्रस्तावित मांग: महिला शिक्षिकाओं को एक साल में 3 के स्थान पर 6 अवधियों में बाल्य देखभाल अवकाश लेने की अनुमति दी जाए।
👉 शासन का उत्तर:

  • जनसुनवाई पोर्टल पर मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी देने की मांग जैसे विषय पोषणीय नहीं होते।
  • इस कारण यह मांग जनसुनवाई पोर्टल पर स्वीकृत नहीं की जा सकती।
  • महिला शिक्षिकाओं को केवल नियमित प्रक्रिया के तहत ही बाल्यकाल देखभाल अवकाश मिलेगा।

महिला शिक्षिकाओं के लिए सुझाव

पूर्व नियोजित रूप से अवकाश हेतु आवेदन करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग से संपर्क में रहें ताकि आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
शासन द्वारा जारी नवीनतम शासनादेशों पर नज़र बनाए रखें, जिससे कोई नया बदलाव हो तो समय पर जानकारी मिल सके।
✅ यदि कोई समस्या आती है, तो शिक्षक संघों और अन्य संगठनों की सहायता लें


निष्कर्ष

बाल्यकाल देखभाल अवकाश महिला शिक्षिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, लेकिन यह सख्त नियमों के तहत लागू किया जाता है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता, बल्कि इसे पूर्व स्वीकृति के साथ ही लिया जा सकता है। हालांकि, यदि शिक्षिकाओं को अधिक लचीलापन चाहिए, तो उन्हें इसके लिए संगठित प्रयास करने होंगे और शासन को उचित प्रस्ताव देना होगा

📌 आपका क्या मत है? क्या सरकार को बाल्यकाल देखभाल अवकाश की अवधि बढ़ानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें! ✍️


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