सर्वभारतीय सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2023: चाइल्ड केयर लीव में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव
🔹 केंद्र सरकार ने चाइल्ड केयर लीव में किए संशोधन
केंद्र सरकार ने “सर्वभारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955” में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन “सर्वभारतीय सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2023” के रूप में किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। इस संशोधन के तहत, महिला कर्मचारियों और अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा पुरुष कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (बाल देखभाल अवकाश) के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
🔹 क्या है नया नियम?
संशोधन के अनुसार, सर्वभारतीय सेवा के महिला और अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी अपने दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। यह अवकाश बच्चों की परवरिश, शिक्षा, बीमारी या अन्य आवश्यकताओं के लिए दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
✔️ पहले 365 दिनों के लिए पूर्ण वेतन मिलेगा।
✔️ अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन मिलेगा।
✔️ अधिकतम तीन बार (स्पेल) में ली जा सकती है, लेकिन एकल महिला कर्मचारियों के लिए यह सीमा छह बार होगी।
✔️ हर स्पेल कम से कम 5 दिनों का होना अनिवार्य है।
✔️ चाइल्ड केयर लीव के लिए अलग खाता तैयार किया जाएगा और इसे अन्य अवकाश खातों से नहीं जोड़ा जाएगा।
✔️ प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशन) के दौरान यह लीव केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी।
🔹 किसे मिलेगा लाभ?
✔️ सर्वभारतीय सेवा (All India Services) के महिला अधिकारी।
✔️ एकल पुरुष अधिकारी (अविवाहित, विधुर, या तलाकशुदा)।
✔️ दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए यह अवकाश दिया जाएगा।
✔️ बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
🔹 सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह संशोधन महिला और एकल पुरुष अधिकारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
🔹 निष्कर्ष
नया संशोधन कार्यरत माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे महिला कर्मचारियों के साथ-साथ उन पुरुष अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा जो अकेले अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और संतुलित जीवनशैली को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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