महाकुंभ भगदड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: जनहित याचिका खारिज 🏛️🚨
✅ अखबार की खबरों के आधार पर याचिका दायर करने पर कोर्ट की नाराजगी
✅ सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग को कोर्ट ने किया खारिज
✅ सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को ही पर्याप्त माना गया
📌 क्या है पूरा मामला?
प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें निम्नलिखित मांगें की गई थीं—
🔹 मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
🔹 घटना की सीबीआई जांच कराई जाए।
🔹 महाकुंभ में हुई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
🔹 भीड़ नियंत्रण में प्रशासनिक विफलता पर रिपोर्ट तलब की जाए।
🛑 कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने इस याचिका को अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा—
👉 “याची ने किसी भी प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया और केवल अखबारों की खबरों के आधार पर याचिका दायर कर दी।”
👉 “बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ पेपर कटिंग के आधार पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती।”
👉 “सरकार ने पहले से ही एक जांच आयोग गठित कर रखा है, ऐसे में समानांतर जांच की जरूरत नहीं है।”
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिना गहराई से पड़ताल किए केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
🚔 सरकार की दलील
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की वैधता पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा—
✔️ सरकार पहले से ही एक जांच आयोग गठित कर चुकी है, जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
✔️ समानांतर जांच कराना न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेगा।
✔️ याचिका में लगाए गए आरोप बिना किसी साक्ष्य के मनगढ़ंत हैं।
🔍 निष्कर्ष
👉 हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिना गहन पड़ताल और साक्ष्यों के केवल अखबारों की कतरनों के आधार पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती।
👉 महाकुंभ भगदड़ की जांच सरकार द्वारा गठित आयोग पहले से कर रहा है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया।
👉 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग पर भी कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया।
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