रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, याचिका खारिज
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार द्वारा रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति देने के फैसले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
➡️ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।
➡️ मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
➡️ याचिकाकर्ता ने राज्यों के परिपत्र को चुनौती दी थी।
🔹 सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि सरकारी आदेश असंवैधानिक है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया और कहा कि इस मुद्दे को संबंधित हाई कोर्ट में उठाया जाए।
➡️ याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया।
➡️ अब मामला हाई कोर्ट में उठाया जा सकता है।
🔹 क्या था विवाद?
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर विवाद हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
➡️ सरकारों का तर्क: यह निर्णय धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर लिया गया।
➡️ याचिकाकर्ता का तर्क: सरकारी कार्यालयों में धर्म के आधार पर विशेष छूट देना असंवैधानिक है।
🔹 आगे क्या होगा?
✅ याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकता है।
✅ अगर हाई कोर्ट इस मामले को गंभीर मानता है, तो सरकारी आदेश रद्द भी हो सकता है।
✅ राज्यों की सरकारें अपने आदेश को उचित ठहराने के लिए तर्क पेश करेंगी।
🔹 निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। अब इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला ही अंतिम दिशा तय करेगा।
👉 क्या सरकारी कर्मचारियों को धर्म के आधार पर विशेष छूट मिलनी चाहिए? यह बहस अभी जारी रहेगी।
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