बड़ी खबर बेसिक शिक्षा में,अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण , जारी हो गया संपूर्ण शेड्यूल 10- मार्च से शुरू,  देखे आवेदन..

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शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की नीति

शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के संबंध में नई नीति जारी की गई है। यह नीति शासनादेश संख्या-68-5000/130/2023-अनुभाग-5, बेसिक शिक्षा, 1/843429/2025, दिनांक 08 जनवरी, 2025 के तहत निर्धारित की गई है।

शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की समय-सारणी

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने हेतु विस्तृत समय-सारणी जारी की गई है। यह प्रक्रिया मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी।


📅 स्थानान्तरण प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां

🔹 1. मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण का संशोधन/अद्यतन

तिथि: 10 मार्च 2025 तक
अधिकार: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

🔹 2. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शिक्षकों का डेटा उपलब्ध कराना

तिथि: 11 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक
सहायता: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

🔹 3. ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की अवधि

तिथि: 01 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक
माध्यम: मानव सम्पदा पोर्टल

🔹 4. आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि

तिथि: 15 अप्रैल 2025

🔹 5. पात्रता/अपात्रता सत्यापन हेतु आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने की अवधि

तिथि: 16 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक

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🔹 6. जिला स्तरीय समिति की बैठक एवं संस्तुति प्रक्रिया

तिथि: 21 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक

🔹 7. शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा आपसी सहमति से OTP के माध्यम से जोड़ा (Pair) बनाने की प्रक्रिया

तिथि: 26 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 तक

🔹 8. स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की तिथि

तिथि: 15 मई 2025

🔹 9. स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की तिथि

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार


📌 महत्वपूर्ण निर्देश

ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी विवरण सही तरीके से भरें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
पात्रता सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें।
जोड़ा (Pair) बनाने की प्रक्रिया OTP आधारित होगी, इसलिए सही मोबाइल नंबर पंजीकृत करें।
स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।



अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाएगा—

  1. मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
  2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य
  3. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) – सदस्य
  4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

इस समिति का कार्य शिक्षकों के स्थानान्तरण आवेदनों का परीक्षण, अनुमोदन एवं प्रक्रिया का सुचारू संचालन करना होगा।


कौन से शिक्षक होंगे पात्र?

✅ पात्रता मानदंड

  • केवल नियमित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी।
  • स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत न होना आवश्यक होगा।
  • फर्जी या कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

स्थानान्तरण के लिए अनुमन्य श्रेणियां

स्थानान्तरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे—

  1. सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय) → सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय)
  2. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय) → प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय)
  3. सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) → सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) (समान विषय होने की स्थिति में)
  4. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय) ↔ सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) (समान विषय होने पर ही अनुमन्य होगा)
  5. प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) → प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

स्थानान्तरण के नियम व शर्तें

  1. शिक्षकों को केवल समान सेवा संवर्ग में ही स्थानान्तरित किया जाएगा, अर्थात—
    • ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग
    • नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग
  2. स्थानान्तरण केवल पारस्परिक सहमति के आधार पर ही संभव होगा
  3. स्थानान्तरण के उपरांत शिक्षक को उसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, जहां से जोड़ा (Pair) बना हो।
  4. पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के लिए स्थानान्तरण उसी स्थिति में मान्य होगा, जब उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि पदोन्नति के अनुरूप हो।
  5. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात शिक्षकों को उसकी स्व-प्रमाणित प्रति निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में जमा करनी होगी।

निष्कर्ष

शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों को पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने वांछित जनपद में सेवाएं दे सकें। इस प्रक्रिया से शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है, जिससे वे अधिक प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य कर सकें।

शिक्षकगण इस नीति के अनुसार अपने स्थानान्तरण आवेदन समय पर करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण हों।


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