केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS): 1 अप्रैल से होगी लागू
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीशुदा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की तर्ज पर कार्य करेगी, जिसमें कर्मचारियों को पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प मिलेगा।
💰 पेंशन योजना में अंशदान का पैटर्न
1️⃣ 📌 व्यक्तिगत जमा कोष:
- कर्मचारी का 10% अंशदान इस कोष में जमा होगा।
- सरकार की ओर से भी 10% अंशदान जोड़ा जाएगा।
2️⃣ 📌 पूल जमा कोष:
- सरकार इसमें 8.5% का अतिरिक्त अंशदान देगी।
- यह कोष सरकारी योजनाओं में निवेश किया जाएगा।
📊 निवेश के लिए विकल्प
यूपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारी पंजीकृत पेंशन निधि का चुनाव कर सकते हैं। यदि कोई योजना नहीं चुनी गई तो कर्मचारी डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा।
✅ निवेश के विकल्प:
- पूरे कोष को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।
- जीवन-चक्र आधारित योजनाओं का विकल्प:
- कंजर्वेटिव फंड: अधिकतम 25% इक्विटी में निवेश।
- मॉडरेट फंड: अधिकतम 50% इक्विटी में निवेश।
📌 आंशिक निकासी की सुविधा:
- योजना में शामिल होने के तीन साल बाद 25% तक की निकासी संभव होगी।
- पूरी योजना के दौरान अधिकतम तीन बार निकासी की जा सकती है।
🖥️ केंद्रीय कर्मचारी ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
1️⃣ [eNPS वेबसाइट](https://enps.nsdl.com/eNPS/National Pension System.html) पर जाएं।
2️⃣ “NPS To UPS Migration” पर क्लिक करें।
3️⃣ PRAN (Pension Account Number) और जन्म तिथि दर्ज करें।
4️⃣ कैप्चा दर्ज कर सत्यापन करें।
5️⃣ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
6️⃣ e-Sign (आधार आधारित डिजिटल साइन) के जरिए आवेदन पूरा करें।
7️⃣ सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद एक पावती संख्या मिलेगी।
📌 📄 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- कर्मचारी को अपने ऑफिस (DDO या PAO) या नोडल एजेंसी में उचित फॉर्म (A1, A2, B2) जमा करना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद e-Sign के माध्यम से सत्यापन करना होगा।
📜 कौन सा फॉर्म भरें?
✅ वर्तमान कर्मचारी: फॉर्म A2
✅ नए भर्ती कर्मचारी: फॉर्म A1
✅ सेवानिवृत्त कर्मी: फॉर्म B2
✅ मृत्यु की स्थिति में: फॉर्म B6
🔎 निष्कर्ष
✅ UPS योजना से कर्मचारियों को सुरक्षित और गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी।
✅ सरकार द्वारा अंशदान के नए नियमों से भविष्य की सुरक्षा बढ़ेगी।
✅ निवेश के कई विकल्प होने से कर्मचारियों को अपनी पसंद का फंड चुनने की सुविधा मिलेगी।
✅ योजना के तहत आंशिक निकासी भी संभव होगी।
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