हाईकोर्ट के अहम फैसले: इस्तीफा वापसी, उपभोक्ता विवाद, मृतक आश्रित मामला और पत्रकार जुबैर की सुनवाई
1. इस्तीफा वापसी का अधिकार – हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
“स्वीकृति से पहले कर्मचारी इस्तीफा वापस ले सकता है” – हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लियाकत अली के इस्तीफे से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को इस्तीफा स्वीकृत होने से पहले उसे वापस लेने का अधिकार है।
▶️ कोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रबंध समिति की याचिका खारिज कर दी और लियाकत अली को चार हफ्ते में कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि:
✅ लियाकत अली ने 17 अगस्त 2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया था, जिसे कॉलेज प्रबंध समिति ने डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) को भेजा।
✅ 6 मार्च 2021 को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का आवेदन दिया, लेकिन प्रबंध समिति ने इसे डीआईओएस तक नहीं पहुंचाया।
✅ इस दौरान डीआईओएस ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया।
✅ हाईकोर्ट ने पाया कि प्रबंध समिति ने जानबूझकर डीआईओएस से इस्तीफा वापसी की जानकारी छुपाई।
👉 नतीजा: हाईकोर्ट ने डीआईओएस के आदेश को सही ठहराया और लियाकत अली को पदभार सौंपने का निर्देश दिया।
2. उपभोक्ता विवाद निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश
“छह हफ्ते में उपभोक्ता वाद का निस्तारण करें” – हाईकोर्ट
▶️ कोर्ट का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को निर्देश दिया कि बगैर किसी अनावश्यक स्थगन के छह सप्ताह के भीतर वाद का निस्तारण किया जाए।
मामले की पृष्ठभूमि:
✅ महुली, संत कबीर नगर निवासी सिद्धनाथ का ट्रक बिहार में चोरी हो गया था।
✅ उन्होंने बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की।
✅ मामले में लगातार स्थगन के कारण देरी हो रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तेजी से निस्तारण का आदेश दिया।
👉 नतीजा: कोर्ट ने आयोग को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
3. मृतक आश्रित विवाद – दो बहनों ने किया दावा
“शिक्षक की पत्नी होने का दावा कर दो बहनों ने ठोकी याचिका”
प्रयागराज। एटा जिले के मृतक शिक्षक चंद्रदेव शर्मा के फंड, बोनस और पेंशन को लेकर हाईकोर्ट में अनूठा मामला पहुंचा है।
▶️ कोर्ट का आदेश:
✅ हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को आदेश दिया कि शिक्षक की सर्विस बुक दो सप्ताह में पेश करें।
✅ अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।
मामले की पृष्ठभूमि:
✅ चंद्रदेव शर्मा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और 2021 में उनकी मृत्यु हो गई।
✅ उनकी दो सगी बहनों ने खुद को उनकी पत्नी बताते हुए मृतक आश्रित लाभ का दावा किया।
✅ यह विवाद योग्यता और वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं।
👉 नतीजा: हाईकोर्ट ने BSA से रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई 6 मार्च को होगी।
4. पत्रकार जुबैर की सुनवाई आज
“यति नरसिंहानंद का विवादित बयान वायरल करने के मामले में सुनवाई”
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को वायरल करने के आरोप में फंसे पत्रकार जुबैर के मामले की सुनवाई करेगी।
▶️ कोर्ट का आदेश:
✅ पिछली सुनवाई में जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को गुरुवार तक बढ़ा दिया गया था।
✅ अब आज (गुरुवार) इस मामले में सुनवाई होगी।
मामले की पृष्ठभूमि:
✅ जुबैर पर सोशल मीडिया पर नरसिंहानंद का विवादित बयान वायरल करने का आरोप है।
✅ उनके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
👉 नतीजा: आज हाईकोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होगी।
निष्कर्ष:
✔️ हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस्तीफा मंजूरी से पहले कर्मचारी उसे वापस ले सकता है।
✔️ उपभोक्ता विवाद मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
✔️ मृतक शिक्षक की संपत्ति को लेकर दो बहनों के दावे पर जांच के आदेश।
✔️ पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी, आज होगी सुनवाई।
आगामी दिनों में इन मामलों में और क्या मोड़ आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।