दो पैन हुए तो पड़ सकेगा 10000 का जुर्माना

पैन 2.0 योजना: डुप्लिकेट पैन को खत्म करने की सरकार की नई पहल

भारत सरकार ने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सेवाओं को अधिक उन्नत और पारदर्शी बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत डुप्लिकेट पैन कार्ड को पूरी तरह समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।

क्या एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानूनी है?

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो आयकर अधिनियम की धारा-272बी के तहत उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


पैन 2.0 योजना का उद्देश्य

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ पैन 2.0 पहल शुरू की है, जिससे पैन/टैन सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जाएगा।

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पैन 2.0 के प्रमुख लक्ष्य:

डुप्लिकेट पैन कार्ड खत्म करना
पैन/टैन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना
प्रोसेसिंग समय को कम करना
करदाताओं को डिजिटल सेवाओं में सुधार देना
आधुनिक प्रणाली के जरिए डाटा सुरक्षा को मजबूत करना

भारत में अब तक जारी हुए पैन कार्ड

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 98% पैन व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 योजना से आयकर विभाग की डिजिटल संरचना को और मजबूती मिलेगी, जिससे करदाताओं को अधिक कुशल सेवाएं मिलेंगी।


ऑनलाइन ऐसे करें डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर

यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से डुप्लिकेट पैन को सरेंडर कर सकते हैं

ऑनलाइन प्रक्रिया:

1️⃣ NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣ ‘मौजूदा पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड रिप्रिंट’ फॉर्म को भरें।
3️⃣ सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से सत्यापित करें
4️⃣ संपर्क विवरण (Contact Details) सेक्शन में उपलब्ध बॉक्स पर क्लिक करें
5️⃣ उस पैन नंबर की जानकारी भरें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं
6️⃣ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें
7️⃣ फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।


ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर

यदि आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके से अपने अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर सकते हैं

ऑफलाइन प्रक्रिया:

✔️ फॉर्म-4 भरें और उसे अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र में जमा करें।
✔️ जिस पैन नंबर को सरेंडर करना है, उसे स्पष्ट रूप से फॉर्म में उल्लेख करें
✔️ संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
✔️ आप चाहें तो क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी को लिखित अनुरोध पत्र भेज सकते हैं
✔️ अपने व्यक्तिगत विवरण और सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर की जानकारी दें


निष्कर्ष

पैन 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए पैन से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ और सुरक्षित बनाना है। यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो जल्द से जल्द सरेंडर करें और आयकर अधिनियम का पालन करें। अन्यथा, आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है

👉 सरकारी डिजिटल बदलाव का लाभ उठाएं और अपने पैन कार्ड को सुरक्षित और वैध बनाए रखें!

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