🚨 गोरखपुर में मस्जिद पर जीडीए का ध्वस्तीकरण आदेश, पक्षकार ने की अपील
गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने शहर की एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए उसे ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद के नाम भेजा गया है। जीडीए ने 15 दिनों के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा प्राधिकरण खुद ध्वस्तीकरण करेगा और इसकी लागत भी वसूल की जाएगी।
⚖️ मामले में अपील और आगामी सुनवाई
इस आदेश के खिलाफ मस्जिद के पक्षकार ने मंडल आयुक्त कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इस मामले की सुनवाई आगामी बुधवार को होगी।
📢 जीडीए अधिकारियों का बयान
जब जीडीए के वीसी आनंद वर्धन से इस मामले पर बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि “मामला अभी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो पाएगी।”
🏗️ क्या है अगला कदम?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मंडल आयुक्त कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेती है। यदि पक्षकार की अपील को खारिज किया जाता है, तो जीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है।
यह मामला अब संवेदनशील मोड़ पर आ चुका है। आगे क्या होगा, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।