इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – नवजात बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर


इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – नवजात बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की हिफाजत को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने समग्र बाल विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तीन विशेषज्ञों की समिति गठित करने का आदेश दिया है।

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विशेषज्ञ समिति का गठन

इस समिति की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और IAS अधिकारी डॉ. जीसी प्रकाश करेंगे। अन्य दो सदस्य होंगे:

  • डॉ. एनजी मलेशी (पूर्व वैज्ञानिक)
  • प्रो. डॉ. राकेश कुमार शर्मा

कोर्ट ने समिति को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर 25 मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

राज्य सरकार से जवाब तलब

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रदेश में जिलेवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की तैनाती के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

जनहित याचिका और पोषाहार वितरण में अनियमितता

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता और वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था।

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