उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों पर मुफ्त हवा, पानी, प्रसाधन न करने पर 1 लाख का जुर्माना शासनादेश जारी







पेट्रोल पम्पों पर जन-सुविधाओं का शासनादेश | बलरामपुर न्यूज़

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पेट्रोल पम्पों पर जन-सुविधाओं के लिए शासनादेश और दंड व्यवस्था

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1703/29-7-2008-1-पी०पी०/2000 दिनांक 05 अगस्त, 2008 के तहत पेट्रोल पम्पों पर निम्नलिखित जन-सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है:

अनिवार्य जन-सुविधाएँ:

  • मुफ्त हवा
  • पानी (पेयजल)
  • रेडिएटर के लिए पानी
  • स्वच्छ प्रसाधन (टॉयलेट) सुविधा
  • टेलीफोन
  • प्रथम चिकित्सा व्यवस्था (नवीनतम औषधियां सहित)
  • पी०यू०सी० (Pollution Under Control) की सुविधा

नियमों का उल्लंघन करने पर दंड व्यवस्था:

अगर जांच के दौरान उपर्युक्त जन-सुविधाएँ पेट्रोल पम्प पर उपलब्ध नहीं पाई जाती हैं, तो निम्नलिखित दंड लागू होंगे:

  1. प्रथम बार उल्लंघन पर: ₹10,000/- का जुर्माना
  2. दूसरी बार उल्लंघन पर: ₹25,000/- का जुर्माना
  3. तीसरी बार एवं उसके बाद:
    • ₹1,00,000/- का जुर्माना
    • 45 दिनों के लिए बिक्री एवं आपूर्ति निलम्बित

निर्देश:

जनपद बलरामपुर में संचालित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के प्रोपराइटर/प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि:

  • शासनादेश में वर्णित उपर्युक्त जन-सुविधाएँ अपने-अपने रिटेल आउटलेट पर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  • यदि जांच के समय ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं पाई जाती हैं, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी, बलरामपुर

(पवन अग्रवाल)

नोट:

  • यह सूचना जनहित में जारी की गई है ताकि उपभोक्ताओं को उचित सेवाएं मिल सकें।
  • पेट्रोल पम्पों पर उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाएगी।

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