पेट्रोल पम्पों पर जन-सुविधाओं के लिए शासनादेश और दंड व्यवस्था
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1703/29-7-2008-1-पी०पी०/2000 दिनांक 05 अगस्त, 2008 के तहत पेट्रोल पम्पों पर निम्नलिखित जन-सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है:
अनिवार्य जन-सुविधाएँ:
- मुफ्त हवा
- पानी (पेयजल)
- रेडिएटर के लिए पानी
- स्वच्छ प्रसाधन (टॉयलेट) सुविधा
- टेलीफोन
- प्रथम चिकित्सा व्यवस्था (नवीनतम औषधियां सहित)
- पी०यू०सी० (Pollution Under Control) की सुविधा
नियमों का उल्लंघन करने पर दंड व्यवस्था:
अगर जांच के दौरान उपर्युक्त जन-सुविधाएँ पेट्रोल पम्प पर उपलब्ध नहीं पाई जाती हैं, तो निम्नलिखित दंड लागू होंगे:
- प्रथम बार उल्लंघन पर: ₹10,000/- का जुर्माना
- दूसरी बार उल्लंघन पर: ₹25,000/- का जुर्माना
- तीसरी बार एवं उसके बाद:
- ₹1,00,000/- का जुर्माना
- 45 दिनों के लिए बिक्री एवं आपूर्ति निलम्बित
निर्देश:
जनपद बलरामपुर में संचालित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के प्रोपराइटर/प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि:
- शासनादेश में वर्णित उपर्युक्त जन-सुविधाएँ अपने-अपने रिटेल आउटलेट पर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- यदि जांच के समय ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं पाई जाती हैं, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी, बलरामपुर
(पवन अग्रवाल)
नोट:
- यह सूचना जनहित में जारी की गई है ताकि उपभोक्ताओं को उचित सेवाएं मिल सकें।
- पेट्रोल पम्पों पर उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाएगी।
