हाईकोर्ट का फैसला: सीलबंद पैकेट और शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर महत्वपूर्ण निर्णय
सीलबंद पैकेट खरीदने पर गुणवत्ता के लिए रेस्टोरेंट जिम्मेदार नहीं
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड निर्माता से सीलबंद पैकेट खरीदने पर उसकी खराब गुणवत्ता के लिए रेस्टोरेंट संचालक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने गोल्डी मसाला ब्रांड के हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट मिला होने के मामले में की।
मामले का विवरण
शाहजहांपुर निवासी याची पीयूष गुप्ता रेस्टोरेंट में काम करता था। 21 मार्च 2023 को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेंट से गोल्डी मसाला ब्रांड के हल्दी पाउडर के चार पैकेट खरीदे और उन्हें राजकीय खाद्य प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। जांच में लेड क्रोमेट पाया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
अदालत का निर्णय
- रेस्टोरेंट संचालक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पैकेट रजिस्टर्ड निर्माता से सीलबंद खरीदा गया था।
- गोल्डी मसाला के निर्माता पर कार्यवाही की जा सकती है।
- पीठ ने समन आदेश को रद्द कर दिया।
अंतिम विकल्प के रूप में शिक्षकों को सौंपें चुनाव की जिम्मेदारी
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव कराना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए नौनिहालों की शिक्षा के हक से समझौता नहीं किया जा सकता।
कोर्ट का निर्देश
न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने कहा कि चुनाव संबंधी कार्य का दायित्व शिक्षकों पर अंतिम विकल्प के रूप में ही सौंपा जाना चाहिए।
याचिका का विवरण
झांसी के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप सिंह ने डीएम झांसी द्वारा अगस्त 2024 में जारी बूथ लेवल अधिकारियों की सूची को चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि शिक्षकों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारी सौंपने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
अदालत का निर्णय
- शिक्षकों को अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनाव ड्यूटी दी जाए।
- शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्ति संतुलित तरीके से होनी चाहिए।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट के इन निर्णयों से रेस्टोरेंट संचालकों और शिक्षकों दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्टता मिली है। सीलबंद पैकेट की गुणवत्ता के लिए निर्माता उत्तरदायी होगा, और चुनाव कार्य के