छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सहायक अध्यापिका निलंबित, शिक्षामित्र पर बर्खास्तगी की तलवार








छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सहायक अध्यापिका निलंबित, शिक्षामित्र पर बर्खास्तगी की तलवार

छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सहायक अध्यापिका निलंबित, शिक्षामित्र पर बर्खास्तगी की तलवार

उच्च प्राथमिक विद्यालय जमुनहा की सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है और वहीं, शिक्षामित्र पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। यह कार्रवाई कक्षा पांच की छात्रा से दूसरे समुदाय के युवक द्वारा छेड़छाड़ के मामले में की गई है।

क्या है पूरा मामला?

कक्षा पांच की एक दलित छात्रा, जो मानसिक मंदित है, के साथ बृहस्पतिवार को विद्यालय के निकट बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक अफजल ने छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका रफअत जहां और शिक्षामित्र पवन कुमार वर्मा ने पुलिस को सूचना न देकर मामले को रफादफा कराने का प्रयास किया।

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मामले की जांच और कार्रवाई

इस घटना को अमर उजाला ने 8 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसमें सहायक अध्यापिका और शिक्षामित्र की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसे संज्ञान में लेते हुए बीएसए अजय कुमार गुप्ता ने बीईओ इकौना फूलचंद मौर्य के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच करवाई।

जांच के बाद की गई कार्रवाई

जांच में सहायक अध्यापिका और शिक्षामित्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके आधार पर सोमवार देर शाम को बीएसए ने सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया, जबकि शिक्षामित्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

शिक्षामित्र की संविदा पर खतरा

शिक्षामित्र से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को छिपाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समाज में गूंजा मामला

इस घटना से क्षेत्र में नाराजगी और आक्रोश का माहौल है। लोग पीड़िता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

निष्कर्ष

इस घटना ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि ऐसी घटनाओं को छिपाने के बजाय समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है।


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