नया आयकर विधेयक मंजूर, अगले हफ्ते संसद में पेश होगा
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट के दौरान इसे संसद में लाने की घोषणा की थी। अब अगले हफ्ते यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
क्या होगा नया?
- यह 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा।
- नए विधेयक का उद्देश्य कर कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है।
- कोई नया कर बोझ नहीं डाला जाएगा।
- संभावित विवाद और मुकदमेबाजी को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा।
भाषा होगी आसान, अनुपालन भी कम
नए विधेयक में लंबे और जटिल वाक्यों को हटाया गया है। करदाताओं को इसे समझने में आसानी होगी। सरकार ने आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां बनाई थीं।
जनता से मिले सुझाव
- भाषा का सरलीकरण
- मुकदमेबाजी में कमी
- अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना
- अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाना
आयकर विभाग को इस सुधार प्रक्रिया के दौरान 6,500 से अधिक सुझाव मिले हैं।
आगे की प्रक्रिया
विधेयक को संसद में पेश करने के बाद इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।
निष्कर्ष
नया आयकर विधेयक टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाएगा। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि मुकदमेबाजी और अनुपालन की जटिलता भी कम होगी।