बिना हेलमेट कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को गैरहाजिर करने के निर्देश। जानिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश







बिना हेलमेट दफ्तर आने वालों को गैरहाजिर करें | सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देश

🚦 बिना हेलमेट दफ्तर आने वालों को गैरहाजिर करें – सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देश 🚦

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने निर्देश दिया कि बिना हेलमेट कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों और बिना हेलमेट स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए।

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🚔 सख्ती से लागू होंगे निर्देश

बैठक में यह भी कहा गया कि यदि आवश्यक हो तो अन्य सख्त कार्रवाई भी की जाए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में सजगता बढ़ाई जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

📷 इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइसेस लगाने के निर्देश

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइसेस न लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शहर में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां कैमरे और अन्य संसाधन लगाए जाएं ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

🏍️ सड़क सुरक्षा पर कड़े कदम

बैठक के दौरान प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सड़क सुरक्षा उपायों की सराहना भी की गई। हालांकि, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

⚠️ क्या होगा असर?

  • बिना हेलमेट दफ्तर पहुंचने वालों की गैरहाजिरी दर्ज होगी।
  • बिना हेलमेट स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित माना जाएगा।
  • नियम तोड़ने पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
  • ब्लैक स्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
  • सुरक्षा उपायों को डिजिटल माध्यम से लागू किया जाएगा।

🎯 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट कमेटी का यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोग भी यातायात नियमों को गंभीरता से लेंगे।

➡️ आपकी राय क्या है? क्या यह कदम सही है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।


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