शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश द्वारा श्रीमती इन्द्रा देवी, खंड शिक्षा अधिकारी का निलंबन
दिनांक: 05 फरवरी 2025
आदेश संख्या: निरीक्षण/243/2024-25
निलंबन आदेश की पृष्ठभूमि
श्रीमती सरला लोधी, जिला पंचायत सदस्य, सिकंदरपुर सरोसी, द्वितीय, ग्राम एवं थाना उन्नाव द्वारा 30 अगस्त 2024 को शिकायती पत्र के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती इन्द्रा देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अभद्र आचरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत की प्रारंभिक जांच मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मंडल, कानपुर द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट 07 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।
निलंबन के मुख्य कारण
श्रीमती इन्द्रा देवी को निम्नलिखित मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया:
- शिक्षकों के अवशेष भुगतान में अनावश्यक विलंब।
- अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनाधिकृत अवकाश स्वीकृत कर स्वेच्छाचारिता।
- उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना।
- विद्यालय निर्माण कार्यों में शिक्षकों पर अनुचित दबाव डालकर अवैध वसूली।
- शिक्षकों द्वारा लिए गए अवकाशों को बिना कारण रद्द करना।
- शिक्षकों को बीआरसी पर बुलाकर पाठ्य-पुस्तकों का वितरण करवाना।
- विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों को साथ रखना।
निलंबन आदेश
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत, श्रीमती इन्द्रा देवी को नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही, उनके विरुद्ध नियम-7 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। इस प्रकरण की जांच के लिए उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को नामित किया गया है।
निलंबन की शर्तें
- निलंबन अवधि के दौरान, श्रीमती इन्द्रा देवी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मंडल से संबद्ध रहेंगी।
- वित्तीय नियमों के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता एवं अर्द्ध वेतन देय होगा।
- वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, अथवा व्यवसाय में संलग्न नहीं रह सकतीं।
- उनके विरुद्ध आरोप पत्र पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा।
सूचना एवं कार्यवाही
इस आदेश की प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है:
- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ।
- जिलाधिकारी, जनपद-उन्नाव।
- उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज (जांच अधिकारी)।
- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मंडल।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
- कोषाधिकारी, उन्नाव।
- वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उन्नाव।
- श्रीमती इन्द्रा देवी, खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद-उन्नाव।
निष्कर्ष
शिक्षा विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए, भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचारिता के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया गया है। निलंबन के बाद जांच पूरी होने तक श्रीमती इन्द्रा देवी को पद से अलग रखा जाएगा। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
हस्ताक्षर:
(कामता राम पाली)
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश
दिनांक: 05 फरवरी 2025

