आराध्या बच्चन की याचिका पर गूगल को नोटिस, यूट्यूब पर भ्रामक सामग्री पर हाईकोर्ट सख्त







आराध्या बच्चन की याचिका पर गूगल को नोटिस, यूट्यूब पर भ्रामक सामग्री पर हाईकोर्ट सख्त

आराध्या बच्चन की याचिका पर गूगल को नोटिस, यूट्यूब पर भ्रामक सामग्री पर हाईकोर्ट सख्त

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आराध्या ने याचिका में अपने स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री को रोकने और हटाने की मांग की है।

यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

आराध्या ने अदालत से अपील की है कि उन यूट्यूब चैनलों पर बिना सुनवाई के ही फैसला पारित किया जाए, जो अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अदालत ने इस मामले में गूगल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

WhatsApp Channel Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

एकपक्षीय कार्यवाही की मांग

आराध्या की अर्जी में कहा गया है कि चूंकि प्रतिवादी मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की जाए।

■ यूट्यूब पर बॉलीवुड स्टार की बेटी पर भ्रामक सामग्री पर कोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की है।

अंतरिम आदेश जारी

20 अप्रैल, 2023 को अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कई यूट्यूब चैनलों को भ्रामक सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया गया था। अदालत ने कहा कि एक बच्ची के बारे में गलत सूचना फैलाना दूषित विकृति को दर्शाता है।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी

अदालत ने यूट्यूब चैनलों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट का यह कदम दर्शाता है कि साइबर अपराध और भ्रामक सामग्री के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है। इस मामले का असर सिर्फ आराध्या पर ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों पर पड़ेगा जो इंटरनेट के दुरुपयोग का शिकार होते हैं।

अधिक जानकारी और ताज़ा अपडेट्स के लिए [आपकी वेबसाइट का नाम] पर विजिट करें।


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top