ये क्या ,इन लोगों को देना होगा 12 लाख तक की इनकम पर tax ,समझिए कैसे काम करेगा नया 12 लाख वाला tax सिस्टम








क्या 12 लाख की आय पर भी देना होगा टैक्स? जानिए नियम

क्या 12 लाख की आय पर भी देना होगा टैक्स? जानिए नियम

बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। लेकिन क्या यह छूट सभी प्रकार की आय पर लागू होगी? इसका उत्तर है – नहीं। विशेष दरों पर कर लगने वाली आय पर यह छूट नहीं मिलेगी। इस लेख में हम समझेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (STCG & LTCG) पर टैक्स कैसे लगाया जाता है।

धारा 87ए (Section 87A) कैसे काम करती है?

नई टैक्स व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 12 लाख रुपए तक है, तो उसे धारा 87ए के तहत पूरी तरह से टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा, नौकरीपेशा व्यक्तियों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा।

12 लाख की इनकम पर भी देना होगा टैक्स?

यदि आपकी आय का कोई हिस्सा विशेष टैक्स दरों के अधीन आता है, तो उस हिस्से को धारा 87ए के तहत छूट नहीं मिलेगी। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं:

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उदाहरण 1: Short Term Capital Gains (STCG)

मान लीजिए आपकी कुल आय 12 लाख रुपए है, जिसमें:

  • 8 लाख रुपए सैलरी और अन्य स्रोतों से आते हैं।
  • 4 लाख रुपए शेयरों या म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) से आते हैं।

इस स्थिति में धारा 87ए की छूट केवल 8 लाख रुपए की सैलरी इनकम पर ही लागू होगी। लेकिन STCG पर 20% टैक्स लगेगा, जिससे आपको:

4 लाख × 20% = 80,000 रुपए टैक्स देना होगा।

उदाहरण 2: Long Term Capital Gains (LTCG)

यदि आपकी 4 लाख रुपए की आय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) से है, तो:

  • पहले 1.25 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • बचे हुए 2.75 लाख रुपए पर 12.5% टैक्स लगेगा।

इसलिए, आपको:

2.75 लाख × 12.5% = 34,375 रुपए टैक्स देना होगा।

टैक्सपेयर्स के लिए सबसे जरूरी बात

हालांकि नई टैक्स व्यवस्था वेतनभोगी करदाताओं के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन निवेश से होने वाली आय पर कुछ विशेष नियम लागू होते हैं।

  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) पर 20% टैक्स लगता है।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर 12.5% टैक्स लगता है (1.25 लाख रुपए की छूट के बाद)।

इसलिए, टैक्स छूट का पूरा लाभ उठाने के लिए करदाताओं को अपनी आय और निवेश की सही योजना बनानी होगी।

निष्कर्ष

12 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम पर टैक्स छूट उपलब्ध है, लेकिन STCG और LTCG जैसी स्पेशल इनकम पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती हैं। इसलिए, टैक्स प्लानिंग करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।


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