इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक वेतन भुगतान पर बीएसए बहराइच का आदेश
इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के वेतन से वंचित किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया और संबंधित आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अनुपालन में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बहराइच ने निर्देश जारी किया है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए।
यह आदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को नियमित प्रधानाध्यापक की सभी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, तो उन्हें उसी पद के अनुरूप वेतन एवं अन्य लाभ भी मिलने चाहिए।
इस आदेश से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने वेतन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। साथ ही, यह आदेश शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और न्यायसंगत वेतन नीति लागू करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
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